✍️ पास्को एक्ट में आरोपी दोषमुक्त
Ankur patel
वाराणसी: अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र सिंह की अदालत ने पास्को एक्ट के मामले में आरोपी मुन्ना राय पुत्र मोहर राय निवासी विजयनगर,गाजियाबाद को साक्ष्य के आभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
👉""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अरूण कुमार सिंह व अभिषेक राय ने पक्ष रखा""
👉अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा सुभाष चन्द्र द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई की प्रार्थी की लड़की पीड़िता उम्र 14 वर्ष जो की कक्षा 8 की छात्रा थी।पढ़ाई के समय लड़की अक्सर खेल कूद में भाग लेने गाजीपुर, सिगरा व चौबेपुर आदि स्थानों पर अकेले घर से जाती थी और वापस चली आती थी। दिनांक 19/07/2019 को मेरी लड़की घर से दिल्ली जाने के लिए बोलकर गई और मेरे नम्बर पर फोन करके हाल चाल लेती थी। करीब 17 दिन तक दिनांक 04/08/2019 को घर वालो से बात किया।उसके बाद उसका मोबाइल नम्बर आफ हो गया। मैने काफी प्रयास किया,परंतु लड़की का कुछ पता नहीं चल पाया। दिनांक 04/08/2019 से मेरी लड़की गुम हो गई है।उक्त आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ।
👉अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बचाव में तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त निर्दोष है उसके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है। पीड़िता अभियुक्त को गाजियाबाद स्टेशन पर मिली थी। उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे। मानवता के कारण अपने फोन से उसके मम्मी पापा से बात कराया और मम्मी पापा के कहने पर ही उसको गाजियाबाद से ट्रेन द्वारा उसको बनारस लेकर आया। वाराणसी में पुलिस द्वारा पीडिता को बरामद किया और मुझे गिरफ्तार कर लिया। घटना की रिपोर्ट भी सोच-समझकर लिखाई गई है, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया है। विवेचना भी सही ढंग से नहीं की गई है। पीड़िता कथित घटना की दिनांक को बालिग थी। स्कूल में दाखिले के समय पीड़िता की वास्तविक उम्र से साढ़े चार साल उसके पिता द्वारा कम करके लिखाई है जिसकी पुष्टि पीड़िता के बयान तथा पीड़िता के पिता के बयानों से होती है। पीड़िता द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराने हेतु मना किया गया है जो संदेह उत्पन्न करता है। अभियुक्त निर्दोष है उसे दोषमुक्त किया जाये।
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