✍️ बेसिक शिक्षा अधिकारी को लगा 25000 रुपया का जुर्माना
वाराणसी: माननीय सूचना आयुक्त कक्ष स.6 के द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी को सूचना देने के संबंध में 25000 का जुर्माना लगाया गया।
👉 आवेदक गौतम कुमार सिंह एडवोकेट द्रारा शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के धारा (12) ग के तहत नामचीन बडे विद्यालय में सीटों की संख्या कम होने के संबंध में और स्कूलों की संख्या पोटल पर कम होने के संबंध में सूचना की माँग 2021 मे कि गई थी। जिस के संबंध में आयोग द्वारा लगातार नोटिस जारी होने के बाद भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त सूचना को आवेदक को नहीं दिया गया ।जिसके तहत विशेष सुनवाई करते हुए आयोग ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया तथा वसूली हेतु जिलाअधिकारी वाराणसी एवं मुख्य कोषाधिकारी वाराणसी को तथा प्रमुख सचिव शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को आदेश की कॉपी अनुपालन हेतु जारी किया गया ।
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