✍️ ट्रेडमार्क एक्ट में कॉमर्शियल कोर्ट ने सुनाया फैसला


वाराणसी
: कॉमर्शियल कोर्ट ने मेसर्ज पटौडिया एक्सपोर्ट्स बनाम मेसर्ज हैंड्स पूरे शाम के मुकदमे में मेसर्ज पटौडिया एक्सपोर्ट्स को मेसर्ज हैंड्स पूरे शाम के खिलाफ व्यवसायिक प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करने के मामले में स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कर दी। माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी को वादी के पंजीकृत व्यापार चिन्ह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से अपने माल, सेवाओं व व्यापार , डोमेन नेम , प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार में वादी के व्यापार चिन्ह का उपयोग करने के लिए स्थाई रूप से निषेधित करने का आदेश पारित किया।

""वादी मेसर्ज पटौडिया एक्सपोर्ट्स की तरफ से  विवेक कुमार सिंह व अधिवक्ता शुभम कुमार सिंह ने ट्रेडमार्क्स एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत वादी का पक्ष माननीय कॉमर्शियल कोर्ट के समक्ष रखा""

👉माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी को यह भी आदेशित दिया कि वह वादी को ₹500000 वादी के व्यापार चिन्ह के उल्लंघन करने के क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रदान करेगा। इसके अलावा ₹50000 वादी को अधिवक्ता शुल्क तथा अन्य खर्चों के हेतु प्रदान करने को आदेशित किया। प्रतिवादी को माननीय न्यायालय द्वारा यह भी आदेशित किया गया कि वादी के व्यापार चिन्ह के अनुचित उपयोग द्वारा प्राप्त किए गए अनुचित लाभ का विवरण वादी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। प्रतिवादी को वादी के पंजीकृत व्यवसायिक चिन्ह HANDS या इसके समान किसी और चिन्ह नष्ट करा कर वादी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का आदेश भी पारित किया ।प्रतिवादी को उसके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे handscarpets.co.in डोमेन नेम को भी अनिवार्य रूप से वादी को ट्रांसफर करने का आदेश माननीय न्यायालय ने पारित किया। 

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