""नचिकेता आत्महत्या प्रकरण में अदालत ने अग्रिम विवेचना का दिया आदेश""
वाराणसी: लालपुर पाण्डेयपुर थाना क्षेत्र के छात्र नचिकेता आत्महत्या प्रकरण में पुलिस कि तरफ से दाखिल अंतिम रिपोर्ट को सीजेएम विजय कुमार विश्वकर्मा कि कोर्ट ने अस्वीकृत करते हुए थानाध्यक्ष/विवेचक को अग्रिम विवेचना करने का निर्देश दिया है और पत्रावली के अग्रिम कार्यवाही के लिए 23 फ़रवरी कि तिथि नियत कि है। अदालत में मुकदमा वादी चेंगवारा रघुवंशी की तरफ से आपत्ति में कहा गया कि साक्ष्य में स्कूल का सीसी टीवी फुटेज व एसएचओ के सी डी आर लोकेशन विवेचना में शामिल नहीं किया गया,स्कूल प्रबंधन के कहने पर आरोपी अध्यापिका द्वारा पुत्र को डराया धमकाया गया जिससे वह आत्महत्या कर लिया, विवेचक ने गहन जाँच नहीं की उनके द्वारा लिया गया बयान भ्रामक व असत्य है, पेय जहरीला पदार्थ कहा से लिया गया कौन खरीदा और वारदात में प्रयुक्त चाकू नहीं बरामद किया गया आरोपी के प्रभाव में कपोल कल्पत बयान सृजित किया गया कोर्ट ने इन परिस्थितियों में अग्रिम विवेचना का आदेश दिया। प्रकरण के मुताबिक वादी का 17 वर्षीय पुत्र श्री राम कान्वेंट स्कूल लेढूपुर में 10 का छात्र था और 20 जनवरी 2021को घर में फांसी लगाकर ईहलीला समाप्त कर ली थी,इस मामले में स्कूल शिक्षिका की प्रताड़ना से आत्महत्या करने का आरोप लगाया था, इसी कड़ी में सहपाठी छात्रा ने जहर खाने और चाकू से घायल होने का मामला भी जुडा है।
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