✍️ शराब तस्करी के मामले में आरोपित को मिलीं जमानत


वाराणसी: 
प्रभारी जिला जज अनिल कुमार की अदालत ने शराब तस्करी के मामले में कुम्भापुर, बड़ागांव निवासी आरोपित निलेश कुमार यादव को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, अजय पाल व रोहित यादव ने पक्ष रखा।

👉अभियोजन पक्ष के अनुसार इंटेलिजेंस विंग प्रभारी सुनील कुमार सिंह को 11 दिसंबर 2022 को मुखबिर से सूचना मिली की कछवां की तरफ़ से बलोरो व टीआगो गाड़ी से कुछ लोग भारी मात्रा में शराब लेकर आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने बाबतपुर, कपसेठी की तरफ़ आगे बढ़े तो बरकी गांव की समीप दो गाडिय़ां आते दिखी। पुलिस ने जब गाड़ी रोकर तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में विभिन्न कंपनियों के अंग्रेजी शराब की बोतलें मिलीं। इस दौरान मौके से कुछ लोग भाग निकले, जबकि एक व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा। पूछताछ में उसने अपना नाम विशाल सिंह बताया। विवेचना के दौरान इस मामले में आरोपित का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे आरोपित बनाया था।

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