✍️ नाबालिग से गैंगरेप के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत


बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा

अंकुर पटेल

Varanasi: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (पास्को एक्ट) के न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी की अदालत ने नाबालिक से गैंगरेप के मामले में अभियुक्त सौरभ सरोज पुत्र पारस सरोज निवासी ग्राम इंद्रखापुर थाना बड़ागांव जिला वाराणसी को जमानत दे दी। अभियुक्त की ओर से अदालत में जोरदार दलील पेश करते हुए अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा। माननीय न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों के दलिलो को सुनते हुए अभियुक्त को एक लाख का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

👉अभियोजन कथानक के अनुसार संदीप गिरी पुत्र जगदीश गिरी निवासी इंद्रखापुर थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी का मूल निवासी है,बाहर रहकर प्राइवेट नौकरी करता था,घर पर मां व पिता तथा बहन व औरत रहती थी,गांव के चार लड़के उसकी नाबालिग बहन जिसकी उम्र 14 वर्ष जब भी दुकान से सामान लेने शाम को जाती थी तो चारों लड़के मेरी बहन को चॉकलेट देने के बहाने बहला-फुसलाकर बगल में मड़ई में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते थे,दिनांक 26 दिसंबर 2022 को जब मैं बाहर निकला तो चारों लड़के खंडहर में छिपे थे,मुझे देखने पर भाग गए। मेरी बहन नल के पास खड़ी थी,पूछने पर बताया कि चारों लड़के बारी-बारी मेरे साथ लगभग 3 महीने से शारीरिक संबंध बनाते हैं और बताने पर कहते हैं कि जान मार कर फेंक देंगे।

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