✍️ SEXUAL HARRASMENT और POSCO ACT में अभियुक्त को मिली जमानत


Varanasi
: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (पास्को एक्ट) के न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी की अदालत ने SEXUAL HARRASMENT और POSCO ACT के मामले में अभियुक्त सरफुद्दीन उर्फ लाले पुत्र स्व उस्मान निवासी रहीमपुर थाना लोहता जिला वाराणसी को जमानत दे दी।

अभियुक्त की ओर से अदालत में अधिवक्ता समशेर अली और कात्यायन यादव ने पक्ष रखा।

👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा ने थानाध्यक्ष थाना लोहता के समक्ष प्रा०पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थिनी की नाबालिग पुत्री उम्र 15 वर्ष सिलाई कढ़ाई स्कूल धन्नीपुर में बनारसी साडियों की कटिंग व डिजाइन का कार्य सिखाती है। आते-जाते रास्ते में आवारा किस्म का लडका सरफुद्दीन उसकी लडकी का पीछा करता है और छेडखानी करता है तथा गलत शब्दों का प्रयोग करता है। दिनांक 10.10.2017 को दिन 12.00 बजे उसकी लडकी काम सिखने जा रही थी तब उसकी लडकी को पकड़कर उसकी नाजुक अंगों को पकड़कर छेडखानी की और जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाने का प्रयास किया। उसने घर पर शिकायत की तो जान से मारने की धमकी दिया और कहा कि थाना पुलिस कुछ नहीं कर सकता। उसकी लड़की डरी हुई है। कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी।

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