✍️ एटीएम मशीन लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला
अंकुर पटेल
वाराणसी: शिवपुर थाना अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 572 सन 2020 में अभियुक्त अजय कुमार सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र माननीय जिला जज की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद निरस्त दिया। वादी सुनील कुमार सिंह द्वारा दायर मुकदमे में अभियुक्त चौबेपुर थाना स्थित अइली गांव निवासी अजय कुमार सिंह के खिलाफ एटीएम मशीन लगवाने के नाम पर ₹78000 की धोखाधड़ी करने एवं पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया था। वादी द्वारा ₹78000 NEFT के माध्यम से अभियुक्त अजय कुमार सिंह के अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। पैसे मिलने के बाद अभियुक्त अजय कुमार सिंह द्वारा काफी दिनों तक वादी को सांत्वना देते हुए धोखा देने का आरोप है। माननीय जिला जज की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान वादी की ओर से अधिवक्ता आकाश गौतम, अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह एवं अधिवक्ता शुभम कुमार सिंह ने अभियुक्त अजय कुमार सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए कहा कि मामला अत्यंत ही संगीन एवं गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया है अतः खारिज किए जाने योग्य है। माननीय न्यायालय ने वादी के अधिवक्ताओं के कथन को स्वीकार करते हुए अभियुक्त अजय कुमार सिंह की जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
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