✍️ प्राणघातक हमले के मामले में होटल व्यवसायी को मिलीं जमानत
वाराणसी: सह आरोपित के साथ मिलकर गाड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद में प्राणघातक हमला करने के मामले में चेतगंज थाना क्षेत्र के नाटी इमली निवासी होटल व्यवसायी विशाल सिंह को एक-एक लाख रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, बृजलाल सिंह यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा।
👉प्रकरण के मुताबिक आरोपित पर सह आरोपितों के साथ मिलकर गाड़ी हटाने के विवाद को लेकर वादी मुकदमा को गालीगलौज देतें हुए उसकी गाड़ी का शीशा फोड़ने व जान से मारने की नियत से फायरिंग किये जाने का मामला चेतगंज थाने में दर्ज है। अदालत में अधिवक्ता अनुज यादव ने दलील दी कि आवेदक पर ये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है। उसका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। वह घटना में शामिल नहीं था और न ही उसे घटना की कोई जानकारी है। कथित घटना में किसी को फायर आर्म की कोई चोट आना, नहीं बताया गया है। वादी की ओर से उसके प्राइवेट अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान उक्त जमानत प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति व्यक्त किया गया है।
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