✍️ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अभियुक्ता को मिली जमानत
VARANASI: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अभियुक्ता गुड़िया प्रजापति पुत्री पारस प्रजापति निवासी केसरीपुर थाना रोहनिया जिला वाराणसी को जमानत दे दी।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीकान्त प्रजापति व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा।
👉अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा रामचन्दर प्रजापति ने चोलापुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसके लड़के हरिराम प्रजापति की शादी पारस प्रजापति की लड़की गुडिया प्रजापति के साथ हुई थी,जो कि केशरीपुर थाना रोहनियां ससुराल में थी। उसके लड़के द्वारा बार-बार बिदाई के सम्बन्ध में पंचायत हुई, जिसमें पारस प्रजापति और उनके साले सियाराम प्रजापति जो कि केशरीपुर के है, बोले कि जाओ लड़की की बिदाई नहीं होगी और जो रकम मेरे लड़की के द्वारा लाया गया है,वह मेरा हो गया और हम अपनी लड़की की शादी कहीं और कर देगें, जिससे आहत होकर उसका लड़का फांसी लगा लिया। लडके के ससुराल वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय।
👉अभियुक्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्ता को हैरान, परेशान, बेइज्जत करने के लिये रंजिशन झूठा फंसाया गया है। वह निर्दोष है और उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्ता को लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व ही मृतक व उसके पिता व भाई द्वारा मारपीट कर घर से भगा दिया गया था। मृतक ने अभियुक्ता के कारण आत्म हत्या नहीं किया है, बल्कि अपने पिता व भाई द्वारा अभियुक्ता की बिदाई न कराने से व शराब पीने की लत की वजह से आत्म हत्या कर लिया। मृतक के पिता व भाई अपने आपको बचाने के लिये कानूनी राय व मशविरा लेकर फर्जी मुकदमा पंजीकृत करा दिये हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है।अभियुक्ता दिये गये पते की स्थायी निवासिनी हैं और बाद जमानत उसके पलायित होने की सम्भावना नहीं है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाय।
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