✍️ दहेज उत्पीड़न के मामले में पति को मिली जमानत


वाराणसी
: विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के मामले में अभियुक्त पति राजकुमार पटेल निवासी ग्राम करसड़ा थाना रोहनिया जिला वाराणसी को जमानत दे दी।

बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता विनोद कुमार यादव,धनंजय साहनी व शैलेंद्र कुमार केसरी ने पक्ष रखा।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) के तहत दाखिल की गई। जिसके आधार पर थाना रोहनिया में एफ आई आर दर्ज की गई थी। जिसमें निवेदन किया गया कि प्रार्थी ने अपनी पुत्री आशा देवी का विवाह राजकुमार पटेल पुत्र स्वर्गीय पन्नालाल पटेल निवासी करसड़ा थाना रोहनिया जनपद वाराणसी के साथ हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार विधिवत संपन्न किया था। विवाह में प्रार्थी ने अपने दामाद राजकुमार को ढाई लाख रुपए नगद एलईडी टीवी फ्रिज गोदरेज अलमारी सहित घर गृहस्ती का सारा सामान सोने की दो अंगूठी सोने की चैन घड़ी व कीमती वस्त्र इत्यादि सामान अपने हैसियत से बढ़ कर दिया था। बावजूद इसके अभियुक्त गण शादी में मिले हुए सामानों से संतुष्ट नहीं थे। अभियुक्तों ने प्रार्थी की बेटी से दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की प्रार्थी के बेटी द्वारा न किए जाने पर अभियुक्त उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।प्रार्थी की बेटी के ससुर पन्नालाल पटेल की मृत्यु हो गई थी जिसमें पिता की मृत्यु के बाद दामाद राजकुमार आक्रामक हो गया। शराब पीकर प्रार्थी के बेटी को मारने पीटने लगा और गाली गलौज करने लगा। उसके कृत्य में उसकी मां शीला देवी देव राजू पटेल राधिका पटेल भी साथ देती थी। प्रार्थी की बेटी को अनावश्यक रूप से परेशान करने लगे प्रार्थी की बेटी को उसका दामाद राजकुमार और सास ननद देवर ने दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर मारपीट कर गर्भावस्था की अवस्था में घर से बाहर निकाल दिया था।

माननीय न्यायाधीश द्वारा उभय पक्षों की दलीलों को सुनते हुए अभियुक्त को 20000 रुपए का बंधपत्र व सामान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

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