✍️ लड़की के ब्यपहरण व पास्को एक्ट का का मामला


वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (पास्को एक्ट) के न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी की अदालत ने लड़की के ब्यपहरण व पास्को एक्ट के मामले में आरोपी आकाश सोनकर पुत्र इमरीत सोनकर थाना जमालपुर जिला मिर्जापुर निवासी को जमानत दे दी। 

बचाव पक्ष की ओर से अदालत में विद्वान अधिवक्ता समशेर अली व कात्यायन यादव ने पक्ष रखा।

👉 अभियोजन के अनुसार प्रार्थीनी आरती देवी पत्नी सतीश कुमार पटेल ग्रा० भट्टी थाना लोहता जनपद वाराणसी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई की दी० 24-1-2023 को मेरी बहन कवीता जिसकी उम्र 17 साल लगभग हैं को आकाश पुत्र इम्रीत सोनकर थाना जमालपुर जनपद- मीरजापुर बहला फुसलाकर कही लेकर चला गया। हमने काफी ढूंढा नही मीली। तब प्रार्थना पत्र देने आई हूँ। आवश्यक कार्य वाही करने की कृपा करे।

👉अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि अभियुक्त वैवाहिक समारोह में आर्केष्टा चलाता है, मुल्जिम के आर्केष्टा कार्यक्रम में लड़का-लड़की नाच गाने का कार्य करके लोगों का मनोरंजन करते है। जिसमें एक महिला कलाकार एक लड़की को अपने साथ लेकर आयी और प्रार्थी / अभियुक्त से कही कि यह उसकी दोस्त है, जो उसके साथ रहेगी। इससे पूर्व अभियुक्त कभी भी उस लड़की को नहीं देखा था और न ही मिला था । प्रार्थी / अभियुक्त निर्दोष है। प्रार्थी को वादी मुकदमा को द्वारा बेवजह फंसाया जा रहा है। अभियुक्त दिनांक 27.01.2023 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

👉माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की दलीलो को सुनने के बाद आरोपी आकाश सोनकर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

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