✍️ TVS JUPITER गाड़ी की चोरी व फर्जी नम्बर प्लेट लगाने का मामला
""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में विद्वान अधिवक्ता संजीव कुमार चौरसिया ने पक्ष रखा""
👉अभियोजन के अनुसार वादी श्रीप्रकाश त्रिपाठी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली पर दर्ज करायी गयी कि वह दिनांक 25.02.2023 को सोनारपुरा से आकर अपनी गाडी टी०वी०एस० जुपिटर नंबर यू०पी० डी०एस० 5389 रात्रि करीब 11.00 बजे घर के सामने खड़ी कर उपर कमरे में सोने चला गया। सुबह दिनांक 26.02.2023 को समय करीब 7.00 बजे नीचे उतरा तो उसकी गाड़ी खड़ी नहीं मिली। तलाश करता रहा और पता लगाया किंतु गाड़ी का कोई पता नहीं चला।
👉बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में रंजिशन व साजिशन फंसाया गया है।अभियुक्त कथित स्कूटी चोरी की घटना में संलिप्त नहीं था। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। अभियुक्त द्वारा कोई जाली नंबर प्लेट न तो स्वयं बनाया गया है और न ही प्रयोग किया गया है।अभियुक्त के कब्जे से कोई कूटरचित वाहन नंबर प्लेट बरामद नहीं हुआ है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। निर्दोष है।
👉जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी की तरफ से जमानत प्रार्थना-पत्र का घोर विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।
👉माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की तरफ से उनके विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन कर अभियुक्त शिवा गुप्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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