वाराणसी । विशेष न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम) की न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव कि अदालत ने थाना कोतवाली में दर्ज दंगा व हत्या के प्रयास के एक मामले में अम्बियामंडी थाना कोतवाली जिला वाराणसी निवासी रिजवान अहमद पुत्र जैनुल आब्दीन कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से फौजदारी अधिवक्ता कलीम अशरफ ,अल्ताफ आजम व मोहम्मद आलम ने पक्ष रखा"" 👉 प्रकरण के अनुसार वादी राहुल प्रजापति द्वारा दिनांक 06-03-2025 को थाना कोतवाली वाराणसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि अम्बियामंडी के पास छेड़खानी की घटना में वह विलाल को पकड़ कर अम्बिया पुलिस चौकी ले जा रहा था तभी रास्ते में रिजवान नेता और उनके समर्थक लगभग 100 लोगों ने उसे जान से मारने की नियत से उसके ऊपर हमला कर दिए और मौके से बिलाल को छुडा कर साथ ले गए और जान से मारने की धमकी देते हुए गए। 👉बता दें कि उपरोक्त घटित घटना के आधार पर बिलाल व 3 अन्य के विरुद्ध धारा 191(2), 351(3), 115(2) BNS में अभियोग पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन के...
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