वाराणसी: अपर सत्र /फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) न्यायालय के न्यायाधीश अवधेश कुमार की अदालत ने अभियुक्त सोनू सोनकर पुत्र मन्नालाल सोनकर निवासी बजरडीहा थाना भेलूपुर जिला वाराणसी को अन्तर्गत धारा 363, 366 भारतीय दंड संहिता के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता विनोद कुमार सोनकर व उनके सहयोगी अधिवक्ता संतोष सिंह, राजेश कुमार गुप्ता, अर्जुन सिंह राजपूत ने पक्ष रखा।
👉अभियोजन के अनुसार वादी छब्बू सोनकर के द्वारा थाना प्रभारी भेलूपुर वाराणसी को तहरीर इस आसय से दी गई कि प्रार्थी छब्बू सोनकर पुत्र कन्हैया सोनकर मोहल्ला छाई बजरडीहा का रहने वाला है, प्रार्थीनी लड़की/पीड़िता जिसकी उम्र 17 वर्ष है जिसको सोनू सोनकर नाम का लड़का लेकर भाग गया है जो कानूवीर मंदिर में नवा पोखरी किरहिया का रहने वाला है। यह घटना सुबह की है। कृपया उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।
👉अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा न्यायालय में विभिन्न दलीले दी गई, जिसको सुनकर व पत्रावली का गहन अवलोकन कर माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त सोनू सोनकर को अन्तर्गत धारा 363,366 भा.द.स. से दोषमुक्त कर दिया।