✍️ फर्जी चेक दिए जाने के मामले में मिली अग्रिम जमानत

वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने अभियुक्त प्रहलाद जायसवाल को फर्जी चेक दिए जाने के एक मामले में अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी व राजकुमार तिवारी ने रखा पक्ष।
अभियोजन कथानक के अनुसार तेलियाना थाना चेतगंज, जिला वाराणसी क्षेत्र स्थित एक मकान का बैनामा दीनदयाल श्रीवास्तव व विनय कुमार सिंह को किया था। बैनामे के समय मनीष आर्य एक लाख रूपये का एक चेक प्रहलाद जायसवाल ने यह कहते हुए दिया था कि यह चेक कार्पोरेशन बैंक शाखा वाराणसी का है जो असली है। प्रार्थी ने जब उक्त चेक के बारे में पता किया तो पता चला कि वह फर्जी है। प्रहलाद जायसवाल ने प्रार्थी के साथ षडयन्त्र कर कूटरचित चेक दिया जिसका शिकायत जब प्रार्थी प्रहलाद जायसवाल से किया तो उसने एक स्टाम्प पेपर पर लिखकर दिया कि मैं दो माह के अन्दर आपका एक लाख रुपये प्रदान कर दूँगा परन्तु वह भी चैक फर्जी होने के कारण आज तक प्रार्थी का पैसा नहीं मिल पाया है। प्रार्थी जब उससे माँगने गया तो वह मारपीट पर अमादा हो गया और जान से मारने की धमकी देने लगा और पैसा देने से इन्कार कर दिया।

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