✍️ छेड़खानी व जानलेवा हमला के मामले में आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
अदालत में वादी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव व अजय पाल ने पक्ष रखा।
वाराणसी: सरसों ले जाने के विरोध करने पर छेड़खानी व जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत नहीं मिली। प्रभारी जिला जज (संजीव कुमार सिन्हा) की अदालत ने जगरनाथपुर (रामपुर) थाना चौरी, भदोही निवासी आरोपित चंदन कुमार मिश्र की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में वादी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव व अजय पाल ने पक्ष रखा।
👉अभियोजन पक्ष के नहवानीपुर थाना कपसेठी निवासी वादी सुशील कुमार यादव ने 26 फरवरी 2023 को कपसेठी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह अपने चाचा हरिशंकर, चाची सीता देवी, मा फुलेसरा देवी व चचेरे भाई प्रेम कुमार यादव के साथ खेद में सरसों काट रहा था, उसी दौरान जगरनाथपुर (रामपुर) थाना चौरी, भदोही निवासी पवन मिश्रा, चंदन मिश्रा, दीपक मिश्रा व दीनानाथ मिश्रा उर्फ अवधनारायण मिश्रा खेत पर आये जबरदस्ती सरसों लेकर जाने लगे, जब वादी ने इसका विरोध किया तो वह लोग लाठी डंडे, ईट व धारधार हथियार से हमला कर दिये, जिससे वादी व उसके चचेरे भाई का सिर फट गया और उसके चाचा के सिर में गंभीर चोटें आई और वह बेहोश हो गया। इस दौरान लोगों ने वादी की चाची के साथ भी हाथापाई भी की व उनके कपड़े फाड़ दिये। शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो वह लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले।
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