✍️ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज
""अदालत में जमानत का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व वादिनी की ओर से अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह, अधिवक्ता आकाश गौतम व अधिवक्ता शुभम सिंह ने किया""
वाराणसी: चितईपुर थाना में अपराध संख्या 69/2023 अंतर्गत धारा 313,323,376,504,506 आईपीसी में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे में शादी का झांसा देकर बलात्कार करने व जबरन गर्भपात कराने के मामले में आरोपी गौतम पटेल निवासी अवलेशपुर सुसुवाही की जमानत याचिका जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलो को सुनने के बाद अस्वीकार कर दी।
👉अभियोजन के अनुसार 2021 में दयाल टावर दुर्गाकुंड में काम करने वाली वादिनी की मुलाकात गौतम पटेल से हुई। गौतम पटेल ने वादिनी को विश्वास दिलाया कि वह कुंवारा है तथा उससे शादी करने को तैयार है। शादी करने का झांसा देकर अभियुक्त गौतम पटेल लगातार वादिनी के साथ जबरन संबंध स्थापित करने लगा। जब वादिनी गर्भवती हो गई तो अभियुक्त ने 2021 एवं 2022 में दो बार वादिनी का जबरन गर्भपात भी कराया। जब वादिनी को मालूम हुआ कि अभियुक्त शादीशुदा है तो तो वह उसकी पत्नी से मिलकर सारी बात बताई। इसके बाद अभियुक्त गौतम पटेल ने वादिनी के साथ मारपीट की और शादी करने से इनकार कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व वादिनी की ओर से अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह, अधिवक्ता आकाश गौतम व अधिवक्ता शुभम सिंह ने अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए बताया गया कि अभियुक्त वादिनी के घर जाता था तथा उसके साथ बलात्कार करता था। उससे आजीज आकर जब वादिनी ने मकान बदल लिया तो वहां भी पहुंच गया था। ऐसा लगातार होने पर वादिनी ने अभियुक्त के खिलाफ चितईपुर थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त गौतम पटेल की जमानत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया।
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