✍️ महाराष्ट्र के दो ठगो के खिलाफ़ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

न्यायालय में पीड़िता का पक्ष अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने रखा।

वाराणसी: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितेश कुमार सिन्हा की अदालत ने महाराष्ट्र के महाठग महादेव पांडुरंग जाधव व रविन्द्र आचार्य के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश सिगरा थाना को दिया है। न्यायालय में पीड़िता का पक्ष अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने रखा।

👉अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने बताया की महाराष्ट्र के मुंबई के निवासी महादेव पांडुरंग जाधव व रविन्द्र आचार्य ने पूरे भारत में रेहान एंटरप्राइजेज के नाम से स्कीम निकाली तथा उक्त स्कीम में एक मुश्त निवेश करने पर एक साल के भीतर 10 प्रतिशत मूलधन व 5 प्रतिशत लाभांस के साथ धन की निश्चित वापसी का प्रलोभन दिया। रेहान कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर महादेव पांडुरंग जाधव ने सिगरा में एक ऑफिस खोलकर लोगो को कूटरचित दस्तावेज़ के आधार पर प्रलोभन दिया, जिसपर लंका निवासिनी सुनीता तिवारी व शिवपुर निवासिनी प्रीति सिंह ने क्रमश छह लाख व दो लाख रुपए का निवेश किया परन्तु बाद में कंपनी ने पैसा वापस नही किया। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर व अन्य अधिकारी पूरे भारत में 100 करोड़ का घोटाला करके फरार हो गए। अन्य राज्यो में भी अभियुक्त के विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुऐ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी श्री नितेश कुमार सिन्हा द्वारा रेहान एंटरप्राइजेज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर व अन्य अधिकारियों के विरूद्ध थाना प्रभारी सिगरा को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।






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