✍️ अनैतिक देह व्यापार के मामले में अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज

""जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध विशेष लोक अभियोजक तथा वादी के विद्वान फौजदारी अधिवक्ता अलख नारायण राय एवं अमन राज गुप्ता ने किया""

वाराणसी: विशेष न्यायालय(पॉक्सो अधिनियम)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायधीश अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अनैतिक देह व्यापार के मामले में अभियुक्त गोलू उर्फ अरुण पटेल पुत्र महेंद्र पटेल निवासी बेनीपुर खुर्द, वाराणसी की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध विशेष लोक अभियोजक तथा वादी के विद्वान फौजदारी अधिवक्ता अलख नारायण राय एवं अमन राज गुप्ता ने किया।वादी के अधिवक्ता द्वारा कथन में कहा गया कि अभियुक्त ब्रोकर का कार्य करता है और बंगाल से लड़कियों को (अवयस्क पीड़िता) बहला-फुसलाकर काम देने के बहाने वाराणसी बुलाकर जबरन उससे अनैतिक देह व्यापार का कार्य करवाता है।

👉अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना जैतपुरा में रिर्पोट दर्ज कराई की उसकी लड़की नाबालिक है, दिनांक 12 फरवरी 2023 को घर से बिना बताए कहीं चली गई है, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है।




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