✍️ कूटरचित फ़ास्ट टैग लगाने के मामले मिली जमानत

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव ने पक्ष रखा

वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने महाराष्ट्र में चल रहे ट्रक नंबर का दूसरे ट्रक पर कूटरचित फ़ास्ट टैग लगाकर टोल टैक्स कटाने के बाद 5 लाख 70 हजार रूपये का ओवरलोड में चालान के मामले में औरंगाबाद (बिहार), बख्तियारपुर निवासी आरोपी संदीप कुमार सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। आरोपी के अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव के मुताबिक वादी शराजुद्दीन ने लंका थाने में दर्ज कराई प्राथीमिकी में कहा था कि उसकी ट्रक महाराष्ट्र में चलती है,उसकी ट्रक नंबर का फर्जी व कुटरचित फ़ास्ट टैग बनाकर दूसरे नंबर की ट्रक चलाकर वादी के गाडी नंबर पर 5 लाख 70 हजार का ओवरलोड में डाफी टोल प्लाजा पर चालान काट दिया गया,वादी ने जानकारी होने पर 7 मई 2023 को ट्रक नंबर यूपी 83 टी 7914 को डाफी प्लाजा के वादी के गाड़ी नंबर यूपी 50 बीटी 4762 के फर्जी फ़ास्ट ट्रैग से टोल टैक्स कटवाते हुए साथियो के साथ पकड़ा और लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी पक्ष कि दलील थी कि उसने कोई कूटरचना नहीं की बल्कि फ़ास्ट टैग कर्मियों द्वारा की गई गलती के कारण आरोपी बना दिया गया।





👉 बेबाक लेख प्रकाशन के लिए सम्पर्क करे व्हाट्सएप करे ---- 9451268245


👉 Support and contribute (योगदान करे)


👉 Google pay & Phonepe: (9451268245)

Post a Comment

Previous Post Next Post