✍️ लैंगिक अपराध के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेक पांडेय,विजय सोनकर व सहयोगी हर्षित सिंह ने पक्ष रखा।
वाराणसी: विशेष न्यायालय (पास्को अधिनियम)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने अभियुक्त यस सेठ पुत्र सुशील सेठ निवासी भारद्वाज टोला प्रहलाद घाट थाना आदमपुर जिला वाराणसी को लैंगिक अपराध व डराकर सम्पत्ति ऐंठने के मामले में जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेक पांडेय,विजय सोनकर व सहयोगी हर्षित सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार पिता ने थाने में तहरीर दी की उसकी नाबालिक लड़की से यस सेठ इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर लड़की का व्हाट्सएप नंबर मांगा, बहला फुसलाकर अपने विश्वास में लेकर निजि फोटो मांग लिया,जिसको सोशल मीडिया पर वायरल की धमकी देकर दो लाख तीन हजार रुपए विभिन्न खातों में भी मंगवा लिया और इंटरनेट पर फोटो वायरल करने की धमकी भी दी।
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