✍️ नौ माह के बच्चे की मौत के मामले में जमानत अर्जी खारिज
अदालत में अभियोजन की ओर से प्रभारी डीजीसी मुनीब सिंह चौहान व वादिनी के अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने पक्ष रखा।
वाराणसी: प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने नौ साल के मासूम बच्चे की मौत के मामले में लठिया, रोहनिया निवासी आरोपित गोविंदा और रवि की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में अभियोजन की ओर से प्रभारी डीजीसी मुनीब सिंह चौहान व वादिनी के अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने पक्ष रखा।
👉 प्रकरण के मुताबिक़ लठिया निवासिनी वादिनी पूनम भारती ने रोहनिया थाने में दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि बीते 28 मार्च को सायंकाल 5.30 बजे मेरे पड़ोसी गोविंदा व रवि के बीच आपस में झगडा हो रहा था तथा दोनों आपस में गालीगलौज कर रहे थे। शोरगुल की आवाज से 9 माह का मासूम बच्चा जोर-जोर से रोने लगा। वादिनी ने झगड़ा आगे जाकर करने व दरवाजे के पास न चिल्लाने की बात आरोपियों से बोली, तब दोनों आपसी झगड़ा छोड़कर वादिनी से गालीगलौज करने लगे, गोविन्दा ने वादिनी को धमकी दिया कि अभी तो तोर बच्चा रोहत हव अब ओके सुता देत हयी' कहते हुए एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा वादिनी के मासूम बच्चे के माथे पर मारा और बच्चा लहूलुहान तथा गंभीर अवस्था में हो गया। वादिनी बच्चे को लेकर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से 3 अप्रैल को जवाब मिलने पर उसे लेकर बीएचयू जा रही थी, तभी रास्ते में बच्चे की मौत हो गयी।
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