✍️ धनंजय सिंह पर हमले के मामले में दर्ज हुआ आरोपितों का बयान
वाराणसी: विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत में विचाराधीन पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह, एमएलसी विनीत सिंह समेत 6 आरोपित कोर्ट में पेश हुए। जहां सभी आरोपितों का बयान कोर्ट में दर्ज किया गया। इस दौरान आरोपित संदीप सिंह की ओर से अंतर्गत धारा 311 के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि आरोपित अंतर्गत धारा 313(5) के तहत लिखित साक्ष्य पेश करने व वादी मुकदमा धनंजय सिंह को तलब करने की कोर्ट से अपील की गई है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 14 जुलाई को तिथि नियत कर दी। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी विनय कुमार सिंह व बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीनानाथ सिंह, अनुज यादव व वरुण प्रताप सिंह मौजूद रहे।
प्रकरण के अनुसार रारी, जौनपुर के तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह अपने साथियों के साथ चार अक्टूबर 2002 को सफारी गाड़ी से परिवार के सदस्य रामजी सिंह की पत्नी को कबीरनगर स्थित एक अस्पताल से देखकर वापस जौनपुर लौट रहे थे। वह जैसे ही शाम छह बजे नदेसर स्थित टकसाल सिनेमाहाल के पास पहुंचे, तभी वहां टाटा सफारी और एक बोलेरो में सवार राजेपुर महराजगंज फ़ैजाबाद निवासी अभय सिंह अपने 4-5 साथियों के साथ इन गाड़ियों से स्वचालित असलहे रायफल बंदूक लिए उतरे। जिसके बाद अभय सिंह ने ललकारते हुये कहा की यही धनंजय सिंह मारो और हाथ में लिए पिस्टल से जान से मरने कि नियत से गोली चलाने लगे और उनकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, तभी बोलेरो से एक आदमी उतरकर फायर करने लगा। जिससे बाजार में भगदड़ मच गई और लोग डर कर इधर-उधर भागने लगे और दुकानें बंद होने लगी। इस हमले में तत्कालीन विधायक व वर्तमान में सांसद धनंजय सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह, संतोष सिंह, गनर बासुदेव पाण्डेय व ड्राईवर दिनेश गुप्ता घायल हो गए थे। इस बीच पुलिस की गाड़ी आ गई इस दौरान अभय व उसके साथी अपने वाहनों से भाग गए। जिसके बाद इस मामले में धनंजय सिंह ने कैंट थाने में अभय सिंह समेत 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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