✍️ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज़ करने का दिया आदेश
""एकलौते पुत्र के हत्या का मामला""
वाराणसी: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितेश कुमार सिन्हा की अदालत ने शहर के सारनाथ थाना के सरायमुहाना निवासी प्रेमचन्द सहानी की ओर से वादी अधिवक्ता नागेंद्र सिंह के जरिए दिये गये प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 156(3) के मामले मे प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए समुचित धारा मे विवेचना करने का आदेश दिया है।
वादी अधिवक्ता के अनुसार प्रेमचंद्र साहनी प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी का एकलौता पुत्र रवि साहनी जो गांव के ही काजल पुत्र रामसकल से प्रेम करता था जिस वजह से काजल के परिवार वाले रवि से काफी युग मानते थे जिसे लेकर कई बार दोनों परिवारों में कहा-सुनी भी हुई थी लगभग एक वर्ष पूर्व इसी बात के विवाद को लेकर पुलिस चौकी सरायमोहना थाना सारनाथ वाराणसी में दोनों पक्षों में सुलहनामा भी हुआ था, किन्तु काजल के भाइयों व पिता द्वारा कई बार सुलहनामा के पश्चात् भी प्रार्थी व उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी व माँ-बहन की भद्दी-भदी गालियां देते रहते थे। प्रार्थी की पत्नी सावित्री घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थी उसी समय काजल के भाई श्यामजियावन के साथ अपने बेटे रवि को जाते हुए अंतिम बार देखा था। गाँव के ओमकार पुत्र जयप्रकाश ने रवि के मोबाइल पर फोन कर सूचित किया अब उन्हे शंका है कि प्रार्थी के इकलौते पुत्र रवि साहनी की साजिशन हत्या करके लाश को रेलवे लाइन काशी स्टेशन पर फेंक दिया जिसके बाबत संबंधित थाने में सूचना देने के बावजूद कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गयी। जिस पर वादी मुकदमा पंजीकृत कराये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था ।
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