✍️ पॉस्को एक्ट में अभियुक्त को मिली जमानत
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अवनीश रॉय व हनुमंत सिंह "नन्हे" ने पक्ष रखा..""
वाराणसी: विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने छेड़खानी,मारपीट व पॉस्को एक्ट के मामले में अभियुक्त अमन पटेल उर्फ शंभू पुत्र स्व0 राजकुमार पटेल निवासी ग्राम-रसूलपुर, थाना लालपुर / पाण्डेयपुर, जिला-वाराणसी को जमानत दे दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अवनीश रॉय व हनुमंत सिंह नन्हे ने पक्ष रखा।
👉अभियोजन के अनुसार पिता ने थाना कैंट पर तहरीर दी की उसकी पुत्री स्कूल में पढ़ती है। जब वह स्कूल जाती है तो रास्ते में अमन उर्फ शंभू पुत्र अज्ञात निवासी रसूलपुर इसके साथ छेड़खानी व भद्दी भद्दी बातें करता है तथा मेरी लड़की से कहता है कि हमसे शादी कर लो नहीं तो तुम्हे जान से मरवा देंगे। मेरे भाई सभी अपराधी प्रवृत्ति के है। कई बार बाहर रास्ते में मेरी बेटी को चकलेट आदि देते हुए मैंने देखा है चूंकि मैं आटो चलाता हूँ। सुबह मेरे घर पर तीन- चार साथियो को लेकर मुझसे कहा कि अपनी बेटी की शादी हमसे कर दो नहीं तो जान से मार डालेंगे। इसका पुरा परिवार अपराधी प्रवृत्त है इसका एक भाई जो अपराधी है जिसका नाम भानू है जो इस समय जेल में हैं। मेरी पुत्री व पूरा परिवार भयभीत है। मेरी बेटी डर के कारण कहीं जा नहीं पा रही है। मारपीट में मुझे चोटे आई है। आस-पास के लोग मौके पर आकर मेरे तथा मेरे परिवार की जान बचाए। इसकी छेड़कानी और अश्लील हरकतों से मेरी बच्ची का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।
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