अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरविन्द कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।
वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय के न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में अभियुक्त प्रदीप राय पुत्र अयोध्या राय निवासी जिला छपरा, बिहार को 10 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माना से दण्डित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरविन्द कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।प्रकरण के अनुसार अभियुक्त प्रदीप राय के विरुद्ध थाना जीआरपी कैंट, जिला-वाराणसी में पुलिस द्वारा स्वापक औषधि एवं मनोतेजक पदार्थ अधिनियम की धारा- 8/22(सी)के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई थीं।तथ्य के अनुसार दिनांक 19.10.2021 को रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चेकिंग करते समय एक व्यक्ति पुलिस वालों को देखकर अचानक सकपका गया और तेजी से बाहर की तरफ तेज कदमों से भागने लगा शंका होने पर पुलिस दौड़ाकर आवश्यक बल प्रयोग कर पानी की टंकी के पश्चिम साइड पर पकड़ लिया नाम पता पूछने पर अपना नाम प्रदीप राय पुत्र अयोध्या राय निवासी जिला छपरा बिहार बताया। बरामदगी में उसके पास से नशीला पाउडर अल्प्राजोलाम मिला, पूछने पर बताया कि यात्रीयों से मेल जोल बढ़ाकर उनके खाने पीने की वस्तुओं में पाउडर मिलाकर दे देता हूँ और उनके बेहोश हो जाने पर उनका सामान चोरी कर लेता हूँ।

