✍️ 18 साल बाद आया फैसला,लूट व हत्या का मामला

 


बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता विश्राम यादव, जितेंद्र यादव (गुड्डू) एवं सहयोगी अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह और सुनील चौहान ने पक्ष रखा।

वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/ विशेष न्यायालय के न्यायाधीश राकेश पाण्डेय की अदालत ने 18 वर्ष पूर्व दर्ज थाना भेलुपुर में लूट व हत्या के मामले में दो अभियुक्त विकास सिंह चौहान पुत्र अजीत सिंह निवासी छोहरा थाना जैतपुरा, जिला वाराणसी व अब्दुल मतीन पुत्र अब्दुल रउफ निवासी कच्चीबाग आजाद पार्क थाना जैतपुरा जिला वाराणसी को उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता विश्राम यादव, जितेंद्र यादव (गुड्डू) एवं सहयोगी अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह और सुनील चौहान ने पक्ष रखा।


👉अभियोजन के अनुसार दिनांक 11/12/2005 को वादी नन्दलाल सेठ पुत्र सम्भू सेठ निवासी नई बस्ती थाना लक्सा जिला वाराणसी द्वारा थाना भेलूपुर वाराणसी में तहरीर दिया गया कि प्रार्थी नन्दलाल सेठ पुत्र सम्भू सेठ, नई बस्ती थाना लक्सा जिला वाराणसी का निवासी हूँ। रानीपुर महमुरगंज स्थित मकान मे दिनांक 11.12.2005 को समय करीब 09.30 बजे रानीपुर मु० निवासी रतन लाल के लड़के से सूचना मिली कि आप के रानीपुर वाले मकान में रह रहे किरायेदार के साथ कोई हादसा हो गया है मैं वहा गया तो काफी भीड़ लगी थी मकान के अन्दर जा के देखा तो किराएदार राधा खन्ना व उनके दोनों लड़के को किसी ने हत्या कर दिया है। शव मकान में अंदर पड़े है। काफी खून फैला हुआ है।

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