✍️ 24 वर्ष पूर्व का मामला, नकली जिंक सल्फेट व सल्फर बनाकर ब्रांडेड कम्पनी के रैपर में पैक कर बेचने का आरोप

 

बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता विनय जायसवाल व सहयोगी अधिवक्ता दीपदर्शन प्रजापति और सरिता जायसवाल ने पक्ष रखा

वाराणसी: विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने नकली जिंक सल्फेट व सल्फर बना कर ब्रांडेड कंपनियों के रैपर में पैक करके मार्केट में बेचने के मामले में अभियुक्त मंगरू थाना चोलापुर की जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। अभियुक्त मंगरू द्वारा अदालत में 25,000/- रूपये धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जानें का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता विनय जायसवाल व सहयोगी अधिवक्ता दीपदर्शन प्रजापति और सरिता जायसवाल ने पक्ष रखा।

👉अभियुक्त दिनांक 20.08.2023 से जिला कारागार में निरुद्ध है। मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन अधिकारी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्त माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 16.08.1999 के अनुपालन में जमानत पर था। अभियुक्त को न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानतीय अधिपत्र पर गिरफ्तार होकर दिनॉक 20.08.2023 से जिला कारागार में निरुद्ध किया गया।






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