✍️ गैर इरादतन हत्या के मामले में मिली जमानत
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक व मनीष गुप्ता ने पक्ष रखा।
वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देवकान्त शुक्ला की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त वसीम उर्फ बाबू पुत्र हबीबउल्लाह निवासी मकबूल आलम रोड, पक्की बाजार, खजुरी,थाना कैण्ट, वाराणसी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक व मनीष गुप्ता ने पक्ष रखा। अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी द्वारा प्राथमिकी थाना कैण्ट पर दर्ज करायी गयी कि वादिनी व दानिश के मध्य दुकान की किरायेदारी को लेकर विवाद था। जब वह अपनी दुकान के सामने खड़ी होकर किराया मांगी तो दानिश,नफीस,बाबू दुकान से ही गाली-गुप्ता देते हुए भगा दिये और घर के अन्दर घुसकर दानिश, नफीस, सोनू, नसीम व बाबू अपने 5-6 साथियों के साथ गाली गुप्ता दिये व सज्जाद अहमद, फय्याज अहमद सैफ, जहान, नरगिस बानो को लाठी डण्डे और पत्थर से मारे-पीटे, जिससे काफी गम्भीर चोटें आई। जाते समय अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी भी दिये।
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