✍️ लोहे की चादर आदि चोरी के मामले में मिली जमानत
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक व प्रीति जायसवाल ने पक्ष रखा।
वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुभाष चंद्र तिवारी की अदालत ने अभियुक्त संजय खरवार उर्फ गुड्डन पुत्र स्व भानु खरवार निवासी शिवनगर कॉलोनी टडिया चकवीही वाराणसी को मकान से लोहे की चादर आदि चोरी के मामले में जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक व प्रीति जायसवाल ने पक्ष रखा।
👉अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा राज यादव के द्वारा थाना सारनाथ, वाराणसी को लिखित तहरीर दिनांक 28.07.2023 को दी गई कि रात को उसके आवास टढ़िया चक्रवीही सारनाथ वाराणसी से थोड़ी दूरी पर उसकी एक छोटी सी जमीन है जहाँ कुछ दिनों से निर्माण का कार्य चल रहा था और वहाँ पर कुछ सामान रखा था लेकिन कल रात वहाँ से कुछ वस्तु जैसे लोहे की चद्दर इत्यादि जैसी वस्तु किसी ने चोरी कर ली।
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