✍️ पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्तागण राजीव सिनहा और पवन जायसवाल ने पक्ष रखा।
वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक (द्वितीय) न्यायालय के न्यायाधीश अवधेश कुमार (द्वितीय) की अदालत ने अभियुक्त (पति) संतोष जायसवाल पुत्र स्व. शीतला साहू निवासी ग्राम महिमापुर, थाना- कपसेठी, जिला वाराणसी द्वारा अपनी पत्नी सोनम जायसवाल की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और बीस हजार जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्तागण राजीव सिनहा और पवन जायसवाल ने पक्ष रखा।
👉अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी द्वारा तहरीर दिनांक 27.03.2020 को दी गई की मेरी बहन सोनम जायसवाल को मेरे जीजा संतोष जायसवाल ने किसी अनजान व्यक्ति से फोन पर बात करने को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। रात को आपस में विवाद किए जिसकी वजह से रात में समय करीब 2 बजे मेरे जीजा संतोष जायसवाल ने मेरी बहन सोनम जायसवाल का गला दबाकर हत्या कर दी। मैं अपनी दीदी के पास ग्राम- महिमापुर में दो माह से रह रही हूं। उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।
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