✍️ गैर इरादतन हत्या के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर


बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता संजय साहनी ने पक्ष रखा

वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने अभियुक्त संगम राजभर पुत्र अजय राजभर निवासी मोहल्ला कोनिया थाना आदमपुर वाराणसी की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता संजय साहनी ने पक्ष रखा।

👉अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा शमशेर यादव द्वारा थाना आदमपुर में प्राथमिकी दी गई की दिनांक 11.09.2022 को वादी के लड़के मोनू यादव का जो दवा लेने अमर मेडीकल गया था तो विपक्षी संगम राय तथा उसके साथी तीन अज्ञात व्यक्ति पूर्व मे गाड़ी भिड़ जाने के विवाद को लेकर वादी के बेटे को बुरी तरह से मारे पीटे और गाली गौल तथा जान से मारने की धमकी दिये। मारपीट से उसके बेटे को गम्भीर चोट आई है जिसे एस.एस.पी.जी. कबीर चौरा वाराणसी ले गया था। जहाँ वादी के लड़के को बीएचयू ट्रामा सेन्टर रेफर कर दिया गया था। जहाँ पर उसके बेटे का इलाज बीएचयू ट्रामा सेन्टर में चल रहा है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

👉अभियुक्त की ओर से अभियुक्त के अधिवक्ता अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार दिया कि उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है अभियोजन कथानक बिल्कुल गलत,बेबुनियाद मनगढ़ंत व बनावटी है। अभियुक्त पर उपरोक्त धारा का कोई जुर्म नहीं बनता प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से पंजीकृत कराई गई है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और ना ही अन्य मुकदमों में वांछित है अभियुक्त निर्दोष है उसे अग्रिम जमानत प्रदान की जाए।

👉विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व वादी के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गई।

👉उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिपेक्ष में पत्रावली को अवलोकन कर माननीय न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया।





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