✍️ जानलेवा हमले के आरोपित को मिली जमानत

 


उधार लिया पैसा न देने पर पिस्टल से फायरिंग करने का आरोप

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा। 

वाराणसी:  प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने उधार लिए रुपए वापस न करने पर पिस्टल से जानलेवा हमला करने के मामले में इसी जनपद के थाना फूलपुर अन्तर्गत मरहथ निवासी आरोपित प्रवीण राय उर्फ डब्बू को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी घनश्याम मौर्या ने दिनांक 28 जुलाई 2023 को फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके गांव के बगल के गांव मलहथ के रहने वाले प्रवीण राय उर्फ डब्बू से उसने 75000/- रूपये उधार लिया था। जिसका वह दो लाख रूपये दे चुका है। इसके बावजूद 27 जुलाई 2023 को सुबह 6 से 7 बजे के बीच वादी के घर पर प्रवीण राय उर्फ डब्बू आये और गाली गलौज देने लगे। जब उसने विरोध किया तो वह बोले कि तुम्हारी औकात है कि हमारे खिलाफ बोलोगे, अभी साले एक लाख रूपये और देना है। वादी ने कहा कि वह इतना पैसा नहीं दे सकता। आपको सिर्फ तीन हजार रुपये और दे सकता है। इस पर उसने वादी का कालर पकड़कर कान के पास सटाकर पिस्टल चला दिया। यह घटना देखकर वादी का पूरा परिवार व आसपास के लोग जुट गए। जिसके बाद प्रवीण राय उर्फ डब्बू अपनी कार से फरार हो गया और जाते-जाते अगली बार सीने मे गोली मारने की धमकी दी। इस सारी घटना का रिकार्ड उसके घर के सामने के मकान में लगे सीसीटीवी कमरे में रिकार्ड है। इस मामले में फूलपुर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ जानलेवा हमला व आर्म्स एक्ट के मामले में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।





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