✍️ क्लीनिक में चोरी करने के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र मोहन मिश्र एवं आलोक पाठक ने पक्ष रखा।
वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने डॉक्टर के क्लीनिक में ताला तोड़कर चोरी करने के मामले में अभियुक्त राजू जायसवाल पुत्र भैया जी जायसवाल निवासी खालिसपुर कोनिया थाना आदमपुर जिला वाराणसी को जमानत दे दी।बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र मोहन मिश्र एवं आलोक पाठक ने पक्ष रखा।
👉अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा डॉ. सुरेश शर्मा के द्वारा एक तहरीर थानाध्यक्ष मंडुआडीह को संबोधित करते हुए प्रस्तुत की कि लहरतारा देशी शराब ठेके के सामने वाली गली में स्थित मकान के भूतल पर एक कमरा किराये पर लेकर उसने अपनी क्लिनिक खोल रखी है। दिनांक 08/07/23 को दिन में 01 बजे उनके क्लिनिक बंद कर चले जाने के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनकी क्लिनिक का ताला तोड़कर क्लिनिक के रेक में रखे रुपये चोरी कर लिए तथा जब शाम को 07 बजे अपनी क्लिनिक खोलने पहुंचा तो उसने पाया कि क्लिनिक का मुख्य दरवाजा टूटा है तथा अन्दर घुसने पर पाया कि मेज की रेक का ताला भी टूटा है तथा उसमे रखे रुपये गायब है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना को गयी।
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