✍️ आपराधिक न्यास भंग व धोखाधड़ी के मामले में मिली अग्रिम जमानत

 


बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता व स्वतन्त्र कुमार जायसवाल ने पक्ष रखा।

वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुबाष चंद्र तिवारी की अदालत ने आपराधिक न्यास भंग व धोखाधड़ी व धमकी देने के मामले में अभियुक्त प्रशान्त कुमार शर्मा पुत्र स्व अभिमन्यु कुमार निवासी महमूरगंज थाना भेलूपुर जिला वाराणसी की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर ली।बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता व स्वतन्त्र कुमार जायसवाल ने पक्ष रखा।

👉अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा शिखा जायसवाल ने पुलिस थाना भेलूपुर, वाराणसी में प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसने सोनारपुरा स्थित राधा रमन गेस्ट हाउस में लिफ्ट लगवाने हेतु प्रशान्त कुमार शर्मा से सम्पर्क किया और लिफ्ट लगवाने हेतु कुल मुबलिंग 8,04,000/-रूपया में तय हुआ। उसके द्वारा 6,00,000/- रूपया दिया गया जिसमें 3,00,000/- रुपया जरिए एकाउण्ट ट्रान्सफर के माध्यम से व मुबलिंग 3,00,000/- रुपया नगद दिया गया। प्रशान्त कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 24.02.2023 को लिफ्ट लगवाने के बाबत एक लिखा पढ़ी अपने कम्पनी का एग्रीमेएट बनाकर दिया गया। कुछ दिन बाद लिफ्ट का काम आधा अधूरा कार्य किया, परन्तु लिफ्ट का कार्य पूरा नही हुआ। काफी समय से वादिनी को टाल मटोल कर रहे हैं न ही लिफ्ट लगा रहे है और न ही रूपया वापस कर रहे है। इस प्रकार प्रशान्त कुमार शर्मा द्वारा मु0 6,00,000/- रूपया बेइमानी व धोखा करने की नियत से हड़प लिया और वादिनी को बराबर धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारा एक भी रुपया वापस नहीं देगे जो करना है कर लो। ज्यादा परेशान करोगी तो जान से मरवा देंगे।






Comments

Popular posts from this blog

✍️✍️ बार के अभियान में कुछ पकड़े गए, कुछ चेकिंग देख कुर्सी छोड़ हुए फरार

✍️✍️ महिला अधिवक्ता को एसडीएम द्वारा हिरासत में रखने का आरोप, अधिवक्ताओं का हंगामा

✍️✍️ अधिवक्ता व पेशकार के मध्य लड़ाई पकड़ी तूल, डीएम के आश्वासन पर लौटे अधिवक्ता