✍️दहेज हत्या में साक्ष्य मिटाने के मामले में अभियुक्त दोषमुक्त

बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक एवं अशेष पांडेय ने पक्ष रखा

वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने अभियुक्त मनोज कुमार सिंह पुत्र योगेंद्र प्रताप सिंह निवासी राम जगदीशपुर थाना चोलापुर जिला वाराणसी पर लगे आरोप अन्तर्गत धारा 201 से दोषमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक एवं अशेष पांडेय ने पक्ष रखा।

👉अभियाेजन के अनुसार वादी भोले दीक्षित ने दिनांक 03-02-2004 को थाना चोलापुर जनपद वाराणसी में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अकित कराने हेतु एक तहरीर दिया कि उसकी बहन गुड़िया की शादी करीब चार वर्ष पूर्व अभियुक्त तूफानी मिश्रा के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई थी और एक साल पहले गौना दिया था जिसमें उन लोगों के मांग के अनुसार पैसा व सामान दिया था। जब से शादी हुई तभी से तूफानी व उसकी माँ मुन्नी उसके घर आकर पैसे व गाड़ी की मांग किया लेकिन वादी गाडी देने में अक्षम था। दिनांक 01-02-2004 को करीब 12.00 दिन में उसके पास तूफानी की माँ पहुँची और बताई कि तुम्हारी बहन की तबियत खराब है घरवाले लेकर बनारस गये है। तब वादी साथ में पलटू राजभर को लेकर बनारस गया। कबीर चौरा व बी.एच.यू में पता किया लेकिन कुछ पता नहीं चला तब वे लोग जगदीश मवईया पहुँचे। वहां पर मालूम हुआ कि उसकी बहन को अभियुक्तगण तूफानी, नखडू और मुन्नी देवी ने मिलकर दहेज में पैसा व मोटर साईकिल न मिलने के कारण मारपीट कर उसकी लाश का अन्तिम संस्कार कर दिया। वादी के अनुसार घटना दिनांक 21-01-2004 की रात की है।





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