✍️ दहेज हत्या के अभियुक्त हुए दोषमुक्त


बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कुमार चौबे व दीपिका चौबे ने पक्ष रखा।

वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने अभियुक्त बैजनाथ सोनकर और तारा देवी निवासी गिलट बाजार थाना शिवपुर जिला वाराणसी को मारपीट व दहेज हत्या के प्रकरण के आरोप से बरी कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कुमार चौबे व दीपिका चौबे ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार थाना शिवपुर मे प्राथमिकी दर्ज कराई कि प्रार्थी कैलाश सोनकर पुत्र स्व० कतवारु सोनकर ग्राम लालपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर का निवासी है। प्रार्थी अपनी लड़की सोनी सोनकर की शादी बैजनाथ सोनकर पुत्र सोती सोनकर पता गिलट बाजार थाना शिवपुर वाराणसी के साथ दि0 29/04/2013 को प्रार्थी के दरवाजे पर सम्पन्न हुई थी। लडकी की विदाई 30/04/2013 को हुई थी शादी के समय से ही दहेज की मांग को लेकर प्रार्थी की लडकी सोनी सोनकर को प्रताडित किया जाता रहा। दहेज की मांग 80000/- नगद व मोटर साईकिल, सोने की चैन, सोने की अंगूठी को लेकर पति बैजनाथ सोनकर ससुर सोती सोनकर, सास तारा देवी, देवर विश्वनाथ सोनकर व शिवनाथ सोनकर, ननद फूला देवी मिलकर दहेज की माँग न होने पर मेरी लड़की को हमेशा प्रताडित किया जाता रहा। घटना दि० 12.08.2018 को समय करीब 5.00 बजे शाम को उपरोक्त लोगों ने एक राय होकर मारपीट कर उसके उपर मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया। गम्भीर अवस्था में कबीरचौरा अस्पताल वाराणसी में दवा व इलाज के दौरान दिनांक 23.10.2018 को समय 4 बजे प्रातः मृत्यु हो गयी। एफआईआर दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें।





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