✍️ POCSO ACT में अभियुक्त दोषमुक्त

अभियुक्त की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक एवं अनिल गांधी ने पक्ष रखा।

वाराणसी: विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने नाबालिक लड़की से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अभियुक्त की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक एवं अनिल गांधी ने पक्ष रखा।

👉अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि पीड़िता द्वारा घटना के समय आयु को साबित नही किया जा सका है। दाखिलशुदा शैक्षिक अभिलेख संदिग्ध है। परीक्षित साक्षी के द्वारा की गयी जिरह में साबित की गयी टी० सी० रजिस्टर, प्रवेश फार्म की प्रति के संबंध में घोर अनियमितताएं पायी गयी तथा उक्त अभिलेख संदिग्ध है तथा उनके आधार पर पीड़िता का आयु निर्धारण उचित नही है, साथ ही पीड़िता की आयु के अवधारण हेतु चिकित्सीय बोर्ड के द्वारा आयु परीक्षण नही किया गया है, जिससे कि पीड़िता की आयु का निर्धारण संभव नही है। इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता घटना की तिथि पर शैक्षिक अभिलेखो के आधार पर अवयस्क थी।

👉अभियोजन पक्ष के कथनानुसार वादिनी / पीड़िता थाना कैण्ट, वाराणसी की रहने वाली हूं। पिता लगभग 4 वर्ष पूर्व मेरे साथ रेप किये थे। मेरी मां अस्पताल में काम करती है। जब वो अस्पताल चली गयी तो मेरा पिता मुझे अकेला घर पर देखकर मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। जब सारी बात मैने अपनी माता को बतायी तब मेरे पिता ने मेरी मां को धमकी दिया कि अगर किसी को ये बात बतायी तो तुम मां और बेटी को मैं जिन्दा जला दूंगा। मेरी मां लोक लाज व डर के ये बात किसी को नही बतायी। वर्तमान में मेरे पिता मेरे साथ दो बार जबरदस्ती पुनः शारीरिक संबंध बनाये। अब मेरी मां मुझे लेकर मेरे पिता के डर से किराये की मकान में रह रही है। मेरा पिता मुझे खोज रहा है। वो मेरे साथ फिर शारीरिक संबंध बनायेगा। महोदय मुझे डर है कि वो मुझे पा जायेगा तो मुझे लेकर अपने अन्य साथियों के साथ मेरे साथ गलत कार्य कर सकता है। मेरे पिता नशेबाज है वो नशीली दवाओ का प्रयोग करता है। मै डर के कारण बच्चो के न्यायपीठ बाल कल्याण समिति वाराणसी में गयी थी। मैडम ने आपके पास भेजा है। कृपया मुझे न्याय दिलाया जाये, अतः मेरे पिता के साथ कानूनी कार्यवाही की जाय ।




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