✍️ गबन व धोखाधड़ी के मामले में मिली अग्रिम जमानत



अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र व आलोक पाठक ने पक्ष रखा।

वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने अभियुक्त सिद्धार्थ मुखर्जी पुत्र स्व विजय कुमार मुखर्जी निवासी कोल्हुआ विनायक थाना भेलूपुर जिला वाराणसी को गबन व धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र व आलोक पाठक ने पक्ष रखा।

👉अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा नमिता चौबे ने थाना मण्डुवाडीह वाराणसी में प्राथमिकी दर्ज कराई कि वर्ष 2020 में पड़ोसी सिद्धार्थ मुखर्जी द्वारा शिवदासपुर में कम कीमत में फ्लैट बनाकर बेचने की बात कही। प्रार्थिनी सिद्धार्थ की बात पर भरोसा करते हुये एक फ्लैट देखने अपने पति के साथ गयी। वहीं पर प्रार्थिनी की मुलाकात संजय सिंह पुत्र रामनारायण सिंह व अर्चना सिंह पत्नी संजय सिंह निवासी ग्राम शिवदासपुर थाना मण्डुवाडीह जिला वाराणसी से हुई संजय सिंह व अर्चना सिंह स्वयं को उक्त फ्लैट का मालिक बताए फ्लैट की कीमत बीस लाख रुपये पर तय हुआ। जिस पर विभिन्न तिथियों पर थोड़ा थोड़ा करके अर्चना सिंह को खाता के जरिए दिया। विपक्षियों द्वारा लगभग पूरा पैसा लेने के एक वर्ष बाद भी उक्त व्यक्तियों द्वारा फ्लैट का पजेशन देना तो दूर उल्टा वादिनी मुकदमा को धमकी दे व दिला रहे हैं। इस प्रकार विपक्षियों ने कूटरचना व जलसाजी करके वादिनी का रुपये हडप लिये है और पैसा वापस मांगने पर लगातार जान से मारने की धमकी दे व दिला रहे हैं।





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