✍️ जानिए ? किन तीन लोगो पर जारी हुआ गैर जमानतीय अधिपत्र

 

""तीन अभियुक्तगणों के विरुद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी""

वाराणसी: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार की अदालत ने रामनगर निवासी राजकुमारी कृष्ण प्रिया व उनके पति अशोक कुमार सिंह तथा चन्द्र शेखर कपूर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।

घटना सन 2012 की है वादी मुकदमा अभिषेक जायसवाल ने अपने अधिवक्ता पंडित धीरेन्द्र नाथ शर्मा और संतोष कुमार चौबे के माध्यम से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 156 (3)के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्त कृष्ण प्रिया और वादी द्वारा उक्त प्रकरण में प्रार्थी की भूमि पर फ्लैट निर्माण का एग्रीमेंट 60 और 40 के दर पर आराजी संख्या 412 में 7368 वर्ग फीट भूमि जो वादी और उसके मां के नाम से वरूणा पुल में स्थित है पर अभियुक्त गण अपने खर्चे से काम्प्लेक्स का निर्माण करवायेंगे जो अमर काम्प्लेक्स के नाम पर होगा जिसे दो साल में कम्पलीट कर वादी से पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त कर अपने हिस्से का 60% सेल करेंगे।परन्तु अभियुक्त गण एग्रीमेंट की किसी भी शर्तों को पूरा न करते हुए दो साल से 06 साल बीत जाने के बाद भी बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया।इतना ही नहीं आधे अधूरे निर्माण पर ही तीन अलग-अलग लोगों को रजिस्ट्री भी कर दिया जिसके बाबत कोई पावर आफ अटार्नी भी नहीं लिया और दूसरा खाता उनके पति अशोक कुमार सिंह ने खोलकर सारा पैसा अपने हस्ताक्षर से निकाल लिया।इस तरह से 7368 वर्गफीट जमीन अभियुक्त आशुतोष प्रमोटर्स जिसके प्रोपराइटर कृष्ण प्रिया और उनके पति अशोक कुमार रामनगर ने बेच भी दिया और संपूर्ण प्रापर्टी पर अवैधानिक कब्जा करते हुए वादी को अपनी जमीन पर जाने से रोक भी दिया। अधिवक्ताओं के तर्क से सहमत होकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मुकदमा पंजीकृत कर कार्य वाही करने का आदेश सन 2012 में दिया परन्तु रामनगर किले में निवास करने वाली राजकुमारी कृष्ण प्रिया और उनके पति के प्रभाव में कैंट पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगा दिया गया। पुनः 2020 में कैंट सीओं के यहां वादी ने प्रार्थना पत्र देकर पुनः विवेचना करायें जाने की मांग की। अभियुक्त गणों ने पुनः अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पुनः एफ आर लगवा लिया।

वादी के अधिवक्ता पंडित धीरेन्द्र नाथ शर्मा और संतोष कुमार चौबे ने एफ आर न0292/21के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में प्रोटेस्ट दाखिल कर अभियुक्त गणों के विरुद्ध मुकदमा कायम करने की मांग की, जिस पर न्यायालय ने विवेचक द्वारा अभियुक्तगणों के विरूद्ध धारा 420,467,468,471,120बी के तहत मुकदमा कायम किया जिसके तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अश्विनी कुमार की अदालत ने अभियुक्तगणों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।





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