✍️ दलित महिला से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित को मिली जमानत

 

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, सौरभ यादव व कृष्णा यादव इलू ने पक्ष रखा।

वाराणसी: घर में घुसकर दलित महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) रश्मि नंदा की अदालत ने नरायनपुर, चौबेपुर निवासी आरोपित धनपत यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, सौरभ यादव व कृष्णा यादव इलू ने पक्ष रखा। 

👉अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता ने 17 जून 2023 को चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 9 जून 2023 को उसका पति व घर के सभी सदस्य काम के सिलसिले में बाहर गए थे और वह घर में अकेले मौजूद थी। उसी दौरान नरायनपुर, चौबेपुर निवासी आरोपित धनपत यादव घर में घुस आया और उसे अकेला देखकर उसका हाथ पकड़ लिया और अर्धनग्न करके दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। जब वह अपनी इज्जत बचाने के लिए चिल्लाने लगी तो आरोपित धनपत यादव उसे भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मारने-पीटने लगा। जिससे उसके सिर व दोनों आंखों में गंभीर चोटें आई और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। कुछ देर बाद होश में आने पर उसने देखा कि आरोपित धनपत यादव वहां से गायब हो गया था। साथ ही भागते समय आरोपित दीवाल से टकराकर चोटिल भी हुआ था। अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपित को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।





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