✍️✍️ धोखाधड़ी व गबन के मामले में बिल्डर को मिली अग्रिम जमानत
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व गौरव उपाध्याय ने पक्ष रखा।
वाराणसी: फ्लैट देने के नाम पर धोखाधड़ी कर महिला से साढ़े 35 लाख रुपए हड़पने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने नेवादा, मंडुआडीह निवासी आरोपित बिल्डर अविनाश उपाध्याय को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व गौरव उपाध्याय ने पक्ष रखा।
👉अभियोजन पक्ष के अनुसार चंदौली जनपद के फुटिया (छितो) गांव निवासी वादिनी जया द्विवेदी ने मंडुआडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने अपने रिश्तेदार प्रमेंद्र उपाध्याय के माध्यम से प्रत्यक्ष इंफ्रा डेवलपर्स प्रा. लि. के डायरेक्टर अविनाश उपाध्याय, बीना राय से फ्लैट खरीदने के बाबत वार्ता कराए थे। जिस पर उनलोगों ने बताया कि उक्त बिल्डिंग जमीन के मालिक धर्मराज, देवराज, रामराज एवं उनकी मां रामा देवी की जमीन पर बन रही है। जिसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है और बिल्डिंग का वीडीए से नक्शा पास कराकर उसका निर्माण अविनाश उपाध्याय, कालिंदी उपाध्याय, एवं बीना राय द्वारा कराया जा रहा है। बातचीत के बाद तीसरी मंजिल पर 35.56 लाख रुपए में फ्लैट देने की बात तय हुई। जिसके बाद एक नोटरियल एग्रीमेंट तैयार करके वादिनी से 23 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से और शेष रुपए अलग अलग खाते में जमा करा लिया गया। जब पैसे लेने और फ्लैट का निर्माण होने के बाद भी उक्त लोगों ने वादिनी को फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं की और टालमटोल करने लगे। कई बार दौड़ने के बाद जब वादिनी ने फरवरी 2023 में बिल्डर अविनाश उपाध्याय को फोन मिलाने लगी तो बार बार फोन करने के बाद भी वह फोन नहीं उठाया तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि उक्त सभी लोगों ने उसके साथ धोखाधड़ी करते हुए उसके रुपए हड़प लिए है। इस मामले में मंडुआडीह थाने में बिल्डर अविनाश उपाध्याय, कालिंदी उपाध्याय, बीना राय, देवराज, रामराज, रामा देवी व रवि कुमार शर्मा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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