बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पंकज कुमार पाठक, मणिंद्र मिश्रा व अंकुर पटेल ने पक्ष रखा।
वाराणसी: अपर सिविल जज (जू. डि.) न्यायालय की न्यायाधीश मीनाक्षी बंसल की अदालत ने अभियुक्त के पत्नी संध्या अवस्थी व ससुर माया शंकर अवस्थी को मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले में जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पंकज कुमार पाठक, मणिंद्र मिश्रा व अंकुर पटेल ने पक्ष रखा।
👉प्रकरण के अनुसार थाना चितईपुर वाराणसी में वादिनि द्वारा तहरीर दी गई कि उसको व उसकी बड़ी बहन को उसके बड़े भाई संजय कुमार तिवारी द्वारा मानसीक और शारीरिक रूप से निरन्तर प्रताड़ित किया जा रहा था, मेरी बहन को कई बार निरन्तर मारते-पीटते रहे है। बीते दिनो 10 मार्च को भी यह मारकर कई दिनो तक अपने परिवार सहित भागे थे और दिनांक 08.08.2021 को अपनी पत्नी व ससुर तथा सास के साथ पूर्व नियोजित योजना के तहत मुझे जान से मारने के लिये और घर से बाहर निकालने के लिए आये घर मे आने के साथ ही वे मारपीट करने लगे, बड़े भाई संजय तिवारी व उनके समस्त ससुराल पक्ष के खिलाफ सुन्दरपुर चौकी मे तहरीर लिख कर आने के बाद फिर से मुझे और मेरी बहन को घूसों से लात से मारा गया। मेरी बहन की आँखो को बल पूर्वक चोट पहुचाने की कोशिश की गयी, मेरा गला दबाकर मुझे जान से मारने की कोशिश की गयी । हम पहले भी इनके इस घरेलू हिंसा से परेशान थे मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नही है उन्होने मेरे माता पिता का सब कुछ हड़प लिया इनकी पत्नी और संजय तिवारी तथा साथ ही इनके सास ससुर हमारे दहेज उत्पीडन और चोरी का आरोप लगा रहे है मुझे और मेरी बहन को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते है कि तुम जैसी चरित्रहीन गन्दी नीच लडकीयो को मर जाना चाहिये ये अपने सगे सम्बन्धियो तथा अपने मित्रो एवं विस्वश्त लोगो के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी इनके द्वारा और इनके ससुराल पक्ष द्वारा दी जा रही है जिसकी आडियो रिकार्डिंग है। हमे पुलिस थाने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती रही है मुझे देह व्यापार करने के लिये मेरे बड़े भाई दबाव डाला और कहा कि इसी के द्वारा अपना गुजर बसर करो हम दोनो बहने अनाथ है अविवाहित है जो भी व्याक्ति हमारी मदद करता है उनको भी वह जान से मारने और करियर बरबाद करने की धमकी देते है।

