✍️✍️ चेक पर फर्जी हस्ताक्षर करने व धोखाधड़ी के मामले में मिली अग्रिम जमानत

 

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय चौबे, अरुण जायसवाल व श्याम जी सिंह ने पक्ष रखा।

वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देव कान्त शुक्ला की अदालत ने अभियुक्त महेश दास खन्ना पुत्र स्व कल्याण दास खन्ना निवासी डीएलडब्ल्यू थाना मंडुवाडीह जिला वाराणसी को चेक पर फर्जी हस्ताक्षर करने व धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय चौबे, अरुण जायसवाल व श्याम जी सिंह ने पक्ष रखा।


👉अभियोजन कथानक के अनुसार उमंग खन्ना पुत्र विशन दास खन्ना निवासी एच सन्त गोपाल नगर, पटिया बजरडीहा, थाना भेलूपुर, जिला वाराणसी (प्रार्थी) बनाम् महेश दास खन्ना पुत्र स्वर्गीय कल्याण दास खन्ना निवासी बी. एल.डब्लू. थाना मण्डुवाडीह, जिला वाराणसी (अभियुक्त), प्रार्थी प्रोपराइटरसिप फर्म आस्था ट्रेडर्स स्थित मकान एच, सन्त गोपाल नगर, पटिया बजरडीहा, थाना भेलूपुर, जिला वाराणसी का प्रोप्राईटर है प्रार्थी की फर्म द्वारा कपड़े के होलसेल का व्यापार किया जाता है।

 प्रार्थी के फर्म का सी.सी. एकाउण्ट नम्बर 718930110000014 बैंक आफ इण्डिया के सुन्दरपुर शाखा में है। बैंक खाते का संचालन एवं चेक हस्ताक्षरित करने हेतु प्रार्थी एकमात्र अधिकृत व्यक्ति है अन्य व्यक्ति को प्रार्थी की फर्म के उक्त सी.सी. एकाउण्ट के संचालन अथवा चेक हस्ताक्षरित करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी की फर्म आस्था ट्रेडर्स के उक्त सी.सी. एकाउण्ट का चेक संख्या 056131 से 056150 बैंक आफ इण्डिया के सुन्दरपुर शाखा द्वारा जारी किया गया था। दिनांक 17.06.2022 को उक्त चेकबुक जिसमें चेक संख्या 056131 से 056150 तक के कुल 20 चेक थे, को व्यापारिक कार्य हेतु अपने साथ लेकर प्रार्थी अपने चाचा महेश दास खन्ना पुत्र स्वर्गीय कल्याण दास खन्ना निवासी मकान नम्बर 513 एफ बी.एल.डब्लू. थाना मण्डुवाडीह, जिला वाराणसी के घर गया था। वहाँ से वापस लौटते समय प्रार्थी का उक्त चेकबुक कहीं गिर गया, काफी तलाश के बावजूद नहीं मिला। मजबूरन प्रार्थी ने थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट, वाराणसी में उक्त चेकबुक खोने तथा चेकों के दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना व्यक्त करते हुए सूचना लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से दिया तथा अपने बैंक को सूचित किया कि यदि सम्बन्धित चेकबुक का कोई चेक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किया जाता है तो उसका भुगतान न किया जाये। प्रार्थी के बैंकर बैंक आफ इण्डिया सुन्दरपुर शाखा वाराणसी से ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के गायब चेकबुक का चेक संख्या 056132 को दस लाख रुपये की धनराशि भरकर महेश दास खन्ना द्वारा दिनांक 17.06.2022 को ही अपने बैंक आफ बड़ौदा शाखा बी.एल.डब्लू. थाना मण्ड्वाडीह, जिला वाराणसी में जमा किया गया जो प्रार्थी द्वारा स्टाप पेमेन्ट करा देने के कारण प्रार्थी के बैंक द्वारा भुगतान किये बगैर चेक वापस लौटा दिया गया। उक्त चेक को महेश दास खन्ना द्वारा पुनः दिनांक 03.09. 2022 को भुगतान हेतु बैंक आप बड़ौदा शाखा बी.एल.डब्लू., थाना मण्डुवाडीह, वाराणसी के अपने बैंक खाता में जमा किया गया जिसे प्रार्थी के बैंकर द्वारा DRAWER SIGNATURE DIFFERS की टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया, महेश दास खन्ना बी. एल. डब्लू वाराणसी में राजकीय कर्मचारी है। चूंकि कारित अपराध से उनकी राजकीय सेवा से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा सम्बन्धित अपराध सेवा के अनुक्रम में नहीं किया गया है। इसलिए अभियोजन स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के फर्म की गायब उक्त चेक प्रार्थी के चाचा महेश दास खन्ना के हाथ लग गयी जिससे उनकी नियत खराब हो गयी तथा फ्राड करके चेक पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर योजनाबद्ध तरीके से प्रार्थी को क्षति पहुँचा कर स्वयं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रार्थी के बैंक खाते से दस लाख रुपया निकालने का प्रयास करके अत्यन्त गम्भीर अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471 के अन्तर्गत दण्डनीय है। प्रार्थी सम्बन्धित घटना के सम्बन्ध में थाना मण्डुवाडीह में रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु गया परन्तु प्रार्थी की रिपोर्ट नहीं लिखी गई तब दिनांक 22.02.2023 को प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् पुलिस कमिश्नर कमिशनरेट वाराणसी को जरिए रजिस्टर्ड डाक प्रेषित करके थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी में रिपोर्ट दर्ज कराकर कानूनी कार्यवाही करने का निवेदन किया परन्तु आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तब मजबूरन प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 156(3) न्यायालय में अधिवक्ता जरिए प्रेषित किया गया है।





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