✍️✍️ सात साल का कठोर कारावास,गैर इरादातन हत्या का मामला
अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता राजीव सिनहा व शासकीय अधिवक्ता पवन जायसवाल ने पक्ष रखा।
वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय / फास्ट टैंक कोर्ट (महिलाओं के विरूद्ध अपराध) के न्यायाधीश अवधेश कुमार (द्वितीय) की अदालत ने मनोज बिन्द पुत्र प्रदीप बिन्द निवासी अरका कसरायपुर थाना मिर्जापुराद जिला-वाराणसी को गैर इरादातन हत्या के मामले में सात वर्ष का कठोर कारावास व बाइस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता राजीव सिनहा व शासकीय अधिवक्ता पवन जायसवाल ने पक्ष रखा।
👉प्रकरण के अनुसार वादिनी मुकदमा शकुन्तला देवी के द्वारा थाना मिर्जामुराद वाराणसी में तहरीर दी गयी कि प्रार्थिनी की पुत्री पूजा देवी की शादी मनोज पुत्र प्रदीप बिन्द निवासी अरका थाना मिर्जामुराद के साथ 10 वर्ष पूर्व हुई थी, जिससे 2 पुत्री निधि उम्र 7 वर्ष एवं मधु उम्र 4 वर्ष पैदा हुई। दिनांक 04.02.20 को समय करीब 10 बजे सुबह करीब मनोज ने अपनी पत्नी से खाना परोसने के लिये कहा तो पत्नी कही काम में व्यस्त होने के कारण खाना देने में देर कर दी तो गुस्से में मनोज ने गोजी (लाठी) से अपनी पत्नी को (पूजा) सर में मार दिया जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ी तो गाँव वाले ने डॉक्टर को बुलाकर दिखाया तो उन्होंने उन्हें गंभीर चोट के कारण अस्पताल ले जाने को कहा, तब गाँव के ही रहने वाले व्यक्ति धनेष पुत्र हनुमान निवासी कंश रायपुर ने अपनी बोलेरो से कछवा में स्थित हॉस्पिटल मिशन में ले गये जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरी पुत्री के शव को लेकर मनोज किसी गाड़ी से अन्तिम संस्कार के लिये ले गया परन्तु हम लोगों को कोई सूचना नही दिया तथा न ही मेरी लड़की को पुलिस ने सूचना दिये। ऐसा प्रतीत होता है कि साक्ष्य नष्ट करने के लिये शव को अज्ञात स्थान पर जला दिया। घटना की सूचना पाकर मैं और मेरी पुत्री सुनीता अपनी लड़की के ससुराल गये और वहां के लोगों से घटना की जानकारी लिया तब पता चला कि मेरी पुत्री को मनोज ने लाठी से मारपीट करके मार कर शव को जला दिया।
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