✍️ गुंडा एक्ट में अभियुक्त को मिली जमानत
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पराग कुमार व प्रभु नारायण यादव ने पक्ष रखा।
वाराणसी: अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की न्यायाधीश अलका की अदालत ने थाना मंडुआडीह में पंजीकृत गुंडा एक्ट के एक मामले में अभियुक्त कुंदन गौड़ पुत्र मस्तु प्रसाद गौड़ निवासी महेशपुर थाना मंडुआडीह जिला वाराणसी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पराग कुमार व प्रभु नारायण यादव ने पक्ष रखा।
👉जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया व विद्वान अभियोजन द्वारा जमानत अर्जी का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओ को सुना व पत्रावली का अवलोकन कर माननीय न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।
👉अभियोजन के अनुसार दिनांक 06/07-08- 2023 की रात्रि को उ0नि0 हरिओम प्रताप सिंह चौकी प्रभारी लहरतारा मय हमराह का मिथिलेश शाह, का0 अविनाश यादव, का0 मनीष त्रिपाठी व फैण्टम 48 के कर्मचारीगण हे०का दयाशंकर शर्मा व का० आलोक सरोज के देखभाल क्षेत्र/रात्रिगश्त में मामूर था कि जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि मण्डुवाडीह थाने का जिला बदर अपराधी कुन्दन गौड़ अपने घर के बाहर थोड़ी दूर पर नीम के पेड़ के पास खड़ा है और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है यदि जल्दी करेगे तो पकड़ सकते है। प्राप्त इस सूचना के आधार पर हस्बुल तलब अधिकारी/कर्मचारीगण उ0नि0 बलिराम यादव व का० प्रेमशंकर भाजपेयी,का० अमित सिंह व का0 रणधीर सिंह के मुखविर खास को साथ लेकर उसके बताये हुये स्थान की तरफ चल पड़े, कुछ दूर पहले ही हम पुलिस वाले अपने अपने वाहनो को खड़ा करके पैदल मुखविर द्वारा बताये गये स्थान की तरफ चल पड़े, कुछ दूर पहले ही मुखविर ने ईशारा करके बताया कि साहब वह जो नीम के पेड़ के पास सफेद छीटेदार शर्ट पहने हुये व्यक्ति खड़ा है वही जिला बदर अपराधी कुन्दन गौड़ है। इतना कहकर मुखविर मौके से हट बढ़ गया हम पुलिस वाले उस व्यक्ति के भागने के सम्भावित रास्तो पर घेराबन्दी करते हुये एकाएक दबिश देकर पकड़ लिये। पकडे हुये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम कुन्दन गौड़ पुत्र मस्तू प्रसाद गौड़ नि० महेशपुर थाना मण्डुवाडीह वाराणसी 22 वर्ष बताया। पकड़े हुये व्यक्ति की जामा तलाशी लिया गया तो पहने हुये कैफरी के बाये फेटे से एक अदद तमंचा 315 बोर बरामद हुआ। जिसे खोला गया तो उसकी नाल में एक चक्र कारतुस जिन्दा 315 बोर बरामद हुआ तथा पहने हुये कैफरी के दाहिनी जेब से 190 रुपये बरामद हुये । हुलिया तमंचा इस प्रकार है कि बट जिसकी लम्बाई 04 अंगुल तथा बाडी 05 अंगुल व बैरल 7 अंगुल है। खोलने व बन्द करने के लिये सेफ्टी कैंच लगा हुआ है, ट्रीगर व ट्रीगर गार्ड के साथ साथ हैमर व फायरिंग पिन चालु दशा में पाया गया । सम्पूर्ण तमंचा लोहे का बना हुआ है तथा बरामद शुदा कारतुस जिन्दा पीटल का जिसकी लम्बाइ 4 अंगुल जिसके पेटे पर 8 mm व K.F. लिखा हुआ है। बरामद शुदा तमंचे के सम्बन्ध में अनुज्ञापत्र तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने हेतु आदेश/अनुमति माँगा गया तो दिखाने से कासिर रहा। थाना स्थानीय के कार्यालय से पूछताछ किया गया तो पता चला कि उक्त व्यक्ति कुन्दन गौड उपरोक्त के सम्बन्ध में न्यायालय श्रीमान अपर पुलिस आयुक्त कमि० वाराणसी के आदेश दिनांक 03.05.2023 से जिला बदर का आदेश 06 माह के लिये पारित किया गया है। जिसकी सूचना का तामिला उक्त व्यक्ति को दिनांक 08.05.2023 को कराया जा चुका है। पकड़ा हुआ व्यक्ति कुन्दन गौड़ बार बार अपनी गलती की माफी माँग रहा है। पकड़े हुये व्यक्ति को कारण गिरफ्तारी बताते हुये अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम हिरासत पुलिस लिया गया। दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्चय न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अशरक्षः पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिजनो को अकब से दी जायेगी। अभियुक्त कुन्दन गौड़ उपरोक्त को जुर्म का बोध कराते हुये समय करीब 04.50 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामद शुदा तमंचा व कारतुस एक सफेद पारदर्शी डिब्बे में रखकर शील सर्वमुहर कर नमुना मुहर तैयार किया गया। दौराने गिरफ्तारी नावक्त होने के कारण जनता का कोई भी गवाह मौजूद नही मिला। फर्द मौके पर मोबाइल व टार्च की रोशनी में मुझ उ0नि0 द्वारा उ0नि0 बलिराम यादव से बोल बोल कर लिखवाया गया। फर्द मौके पर लिखकर पढ़ कर सुनाकर सर्व सम्बन्धित के अलामात बनवाये जा रहे है। SD अंग्रेजी अपठनीय 06/07.08.23 हरिओम प्रताप सिंह उ0नि0 Ps मण्डुवाडीह वाराणसी, sd का0 मिथिलेश शाह, sd का0 मनीष त्रिपाठी, sd का0 अविनाश यादव, sd हे0का0 दयाशंकर शर्मा, sd का0 आलोक सरोज, sd उ0नि0 बलिराम यादव, sd काO प्रेमशंकर भाजपेयी, sd का0 अमित सिंह, sd का0 रणधीर सिंह, sd अभियुक्त कुन्दन गौड़ नोट- फर्द की एक कार्बन प्रति अभियुक्त को दी गयी।
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