✍️ महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग का मामला, अग्रीम जमानत मंजूर
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रभु नारायण यादव व राहुल कुमार पाठक ने पक्ष रखा।
वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/ विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश देव कान्त शुक्ला की अदालत ने अभियुक्त सुबीर यादव उर्फ सुबीर कुमार यादव व आनन्द यादव उर्फ आननन्द कुमार यादव को महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत दे दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रभु नारायण यादव व राहुल कुमार पाठक ने पक्ष रखा।
👉प्रकरण के अनुसार वादी मुकदमा महावीर यादव, थाने में तहरीर दिया की दिनांक 26.07.2023 को रात्रि को करीब 10 से 11 बजे मुहल्ले के दबंग मनबढ़ व शराबी व्यक्ति सुबीर यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी हरतीरथ पोखरा थाना कोतवाली जिला वाराणसी प्रतिदिन शराब पीकर कभी गाड़ी खड़ी करने को लेकर तो कभी किसी अन्य बातो को लेकर आये दिन मुहल्ले के होने के नाते दरवाजे पर आकर मां बहन की गाली देता रहता है उस दिन भी घर पर आकर गाली-गलौज दे रहा था जब प्रार्थी की पत्नी मीना यादव ने गाली गलौज देने से मना किया तो प्रार्थी की पत्नी मीना यादव को गाली-गलीज देते हुए गन्दी नियत से मिना यादव का हाथ पकड़कर सुधीर यादव व उसका भाई आनन्द यादव खींचने लगे मीना यादव के शोर मचाने पर प्रार्थी भी घर के बाहर आया तो दोनों हमलावर अपने हाथ में लिए लाठी डण्डे से बुरी तरह मारने लगे, जिससे प्रार्थी को चोटे आयी लोगों के बीच बचाव करने पर उपरोक्त हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए निकल गये। प्रार्थी की पत्नी मीना यादव ने तत्काल उसी दिन थाना कोतवाली में प्रार्थना पत्र दी, लेकिन थाना कोतवाली द्वारा यह कह कर वापस कर दिया गया कि जाओ पहले अपना दवा इलाज करा कर आओ प्रार्थी दिनांक 20.07. 2023 को श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला चिकित्सालय वाराणसी जाकर अपना दवा इलाज व मेडिकल करा कर दूसरे दिन सहायक पुलिस आयुक्त महोदय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन प्रार्थिनी मीना यादव द्वारा प्रार्थना पत्र पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा रिपोर्ट लगा दिया गया कि प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र पेशबन्दी में दिया गया है, जबकि घटना के एक दिन बाद हमलावरों द्वारा दिये प्रार्थना पत्र पर विभागीय प्रभाव की वजह से प्रार्थी के खिलाफ अपराध संख्या 91 सन् 2023 धारा 323, 504,352 भा० द० स० में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया जबकि कोतवाली चौकी इन्चार्ज महोदय को घटना से सम्बन्धित सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राईव में दिया गया था उसके बावजूद मीना देवी द्वारा दिये प्रार्थना पत्र पर बगैर कोई कार्यवाही किये हमलावरों के प्रभाव में आकर गलत ढंग से प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर दिया गया प्रार्थी काफी परेशान होने पर मेडिकल की छायाप्रति के साथ प्रार्थना पत्र उच्चाधिकारियों को दिया जिसके आधार पर उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।
👉अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि अभियुक्तगण कोई अपराध नहीं किया है न ही कोई आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त द्वारा लिखाया गया मुकदमा थाना कोतवाली वाराणसी में वादी मुकदमा के विरूद्ध दर्ज है, उसी मुकदमा से बचने के लिए झूठे कथनों के आधार पर यह अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्तगण अपनी जमानत देने को तैयार है। जमानत पर रिहा किए जाने की याचना कि गई।
👉वही अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी व छेडखानी का अभियोग लगाया गया है। अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत निरस्त किया जाय।
👉माननीय न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली अवलोकन कर अभियुक्तगणों को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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