✍️✍️ गुंडा एक्ट में शर्तो के साथ मिली जमानत
बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय साहनी व अखिलेश कुमार ने पक्ष रखा।
वाराणसी: न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी डा के एजिलरसन ने कोतवाली थाना क्षेत्र के अभियुक्त शिवराज उर्फ नाटे पुत्र बुल्लू उर्फ बुल्लू राम निवासी मच्छोदरी पार्क थाना कोतवाली,वाराणसी को गुंडा एक्ट के मामले में जमानत दे दी। इसके साथ ही आदेश दिया की तिथि से निरन्तर 01 माह की अवधि तक 15 दिन में एक बार प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी के समक्ष अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करे, साथ ही प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के समक्ष गुण्डा एक्ट की धारा 7 (1-2) के अन्तर्गत पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करें। थाना प्रभारी कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी को निर्देशित किया जाता है कि वे उसकी पाक्षिक उपस्थिति को पंजिका में अंकित करायें और साथ ही उसकी आपराधिक गतिविधियों एवं क्रिया कलापों पर कड़ी दृष्टि रखें। तदनुसार उसके द्वारा वाद की कार्यवाही के दौरान पूर्व में प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियों से मुक्त करते हुए उनसे सम्बन्धित प्रतिभूगणों को उन्मोचित किया जाता है।बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय साहनी व अखिलेश कुमार ने पक्ष रखा।
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