✍️ SC/ST ACT में अभियुक्त को मिली जमानत
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अलख नारायण राय व अमन राज गुप्ता ने पक्ष रखा।
VARANASI: विशेष न्यायालय (एससी/एसटी) एक्ट की न्यायाधीश रश्मि नंदा की अदालत ने थाना बड़ागांव में पंजीकृत एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में अभियुक्त अरसद अली पुत्र अकबाल अली निवासी ग्राम नोनारी थाना नेवढ़िया जिला जौनपुर को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अलख नारायण राय व अमन राज गुप्ता ने पक्ष रखा।
👉अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा अजीत कुमार पुत्र सुनील कुमार निवासी ग्राम बुद्धीपुर, नेवढिया, जौनपुर ने दिनांक 10.03.2021 को समय 19.08 बजे थाना बड़ागांव जिला वाराणसी पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 10.03.21 को वह काजी सराय चौराहे पर वीरापट्टी जाने वाले रास्ते तिराहे के पास खड़ा था कि अभियुक्त अरसद अली अपने साथ 5-6 लोगों के साथ आकर उसके रोक लिया और गन्दी गन्दी गालियां देते हुए मारने लगा जिससे उसे काफी चोट लगी। वह अपनी जान बचाकर भागा कि मोबाईल सेमसंग गैलेक्सी जे 7 गिर गया और जाते-जाते उन लोगो ने धमकी दिया कि अगर इस बात को कहीं बताये तो अगली बार तुम्हे जान से मार दूंगा।
👉अदालत में अभियुक्त की ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि उसे गलत ढंग से झूठा फंसाया गया है तथा उसके द्वारा सदोस अवरोध कर एक राय होकर कोई मारपीट नहीं की गयी और न ही गाली व जान से मारने की धमकी दी गयी और न ही जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया। विशेष लोक अभियोजन द्वारा जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किए जाने की याचना की गई। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।
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